Railway New Train Rule : भारतीय रेलवे में हर दिन लाखों लोग यात्रा करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि ट्रेन समय से पहले निकल जाती है या किसी कारणवश यात्री समय पर स्टेशन नहीं पहुंच पाता। ऐसी स्थिति में सबसे पहला सवाल यही होता है – क्या अब यह टिकट बेकार हो गया? क्या दोबारा टिकट लेना पड़ेगा? लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रेलवे ने इसको लेकर एक खास नियम बनाया है, जिससे आप मिस हुई ट्रेन के बाद भी उसी टिकट से यात्रा कर सकते हैं।
रेलवे का नियम क्या कहता है?
रेलवे के नियमों के मुताबिक अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है, तो आप उसी टिकट से दोबारा यात्रा कर सकते हैं – लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें लागू होती हैं। यह नियम खासतौर पर कन्फर्म टिकट और आरएसी टिकट (RAC Ticket) वाले यात्रियों के लिए बनाया गया है।
कितना समय होता है आपके पास?
अगर आपकी ट्रेन छूट गई है, तो आप ट्रेन के छूटने के 1 घंटे के भीतर TTE से संपर्क करके अगली ट्रेन में उसी टिकट से सीट मिलने का अनुरोध कर सकते हैं।
- यह सुविधा केवल same route और same boarding station पर ही मिलती है।
- केवल कन्फर्म और RAC टिकट वाले यात्री ही इस सुविधा के लिए पात्र हैं।
- TTE की अनुमति मिलने पर आपको अगली ट्रेन में सीट मिल सकती है, यदि खाली सीटें उपलब्ध हों।
क्या मिलती है अगली ट्रेन में कंफर्म सीट?
TTE की जिम्मेदारी होती है कि वो अगली ट्रेन में खाली सीटों की उपलब्धता को देखकर मिस्ड ट्रेन यात्री को जगह दें। अगर सीट खाली है तो उसी टिकट से यात्रा संभव है, लेकिन अगर सीट नहीं है तो आपको जनरल कोच में यात्रा करनी पड़ सकती है या फिर नया टिकट लेना होगा।
प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ट्रेन पकड़ना – सही या गलत?
कई लोग यह सोचते हैं कि अगर ट्रेन छूट गई तो प्लेटफॉर्म टिकट लेकर अगले स्टेशन से चढ़ सकते हैं। लेकिन ये गलत है। ऐसा करना बिना वैध टिकट यात्रा करने की श्रेणी में आता है और इसमें जुर्माना लग सकता है या कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है।
E-Ticket वालों के लिए क्या नियम है?
अगर आपने टिकट IRCTC से ऑनलाइन बुक किया है और ट्रेन छूट गई है तो उसमें थोड़ा अलग नियम है:
- E-ticket पर अगर आपने यात्रा नहीं की और ट्रेन छूट गई तो TDR (Ticket Deposit Receipt) दाखिल कर सकते हैं।
- TDR दाखिल करने की समय-सीमा ट्रेन छूटने के 1 घंटे के भीतर होती है।
- अगर रेलवे को आपकी बात सही लगती है तो جزवी रिफंड मिल सकता है।
PNR स्टेटस और टिकट की वैधता
आपके टिकट की वैधता उस boarding point और train number के आधार पर होती है, जिसे आपने टिकट बुक करते समय चुना था। अगर आप तय समय पर नहीं चढ़ पाए तो PNR नंबर अपने आप expire हो जाता है, इसलिए जरूरी है कि आप तुरंत स्टेशन मास्टर या TTE से संपर्क करें।