अगर इस डेट तक गाडी का इनकम टैक्स नहीं भरा तो है सकता है भरी नुकसान, जानिये कब तक है तारीख Income Tax Filling

Income Tax Filling : अगर आप कार, बाइक या कोई भी वाहन चलाते हैं और अब तक आपने अपना इनकम टैक्स फाइल नहीं किया है, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। इस बार आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख में बदलाव कर दिया है, और अगर आपने समय रहते इसे नहीं भरा, तो न सिर्फ आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है, बल्कि आपकी गाड़ी से जुड़ी सेवाएं भी रुक सकती हैं।

क्या है इनकम टैक्स की नई आखिरी तारीख?

हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि को लेकर बदलाव की घोषणा की है। अब इनकम टैक्स भरने की डेडलाइन पहले से कुछ अलग कर दी गई है, जिससे लाखों टैक्सपेयर्स को दोबारा कैलेंडर देखने की जरूरत पड़ गई है। अगर आप फ्रीलांसर, नौकरीपेशा या बिजनेस मैन हैं – और आपके पास वाहन है – तो ये अपडेट सीधे आप पर लागू होता है।

गाड़ी मालिकों पर क्यों पड़ेगा असर?

आज के समय में जब आप नया वाहन खरीदते हैं या उसका बीमा कराते हैं, तो फाइनेंसर और इंश्योरेंस कंपनी आपके पैन कार्ड और आईटीआर डिटेल्स जरूर मांगते हैं। यहां तक कि ₹10 लाख से ऊपर की कार या बाइक खरीदने पर इनकम टैक्स फाइलिंग अनिवार्य हो जाती है। अगर आपने समय पर इनकम टैक्स नहीं भरा, तो आपकी नई कार की डिलीवरी में देरी हो सकती है या लोन रिजेक्ट हो सकता है।

क्या हो सकते हैं नुकसान?

  1. बीमा रिन्यूअल में अड़चन: कई बीमा कंपनियां अब आईटीआर स्टेटस चेक करती हैं। अगर रिटर्न नहीं फाइल है, तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।
  2. फाइनेंस या लोन रिजेक्शन: वाहन लोन के लिए इनकम प्रूफ जरूरी होता है। बिना टैक्स रिटर्न, बैंक लोन देने से मना कर सकते हैं।
  3. RC ट्रांसफर में परेशानी: सेकंड हैंड कार/बाइक बेचते समय भी अब टैक्स रिटर्न चेक किया जाता है।
  4. पेनल्टी और इंटरेस्ट: डेडलाइन चूकने पर आपको ₹5,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

गाड़ी मालिकों के लिए जरूरी चेकलिस्ट

  1. अगर आपने पिछले साल कोई गाड़ी खरीदी है, तो तुरंत अपनी ITR फाइल करें।
  2. अगर गाड़ी EMI पर ली है, तो बैंक आपकी ITR रिपोर्ट मांग सकता है।
  3. बाइक या स्कूटर फाइनेंस करवाने वालों को भी आईटीआर की जरूरत पड़ सकती है।
  4. बड़े इंश्योरेंस क्लेम (जैसे एक्सीडेंट या चोरी) में आईटीआर देना जरूरी हो सकता है।

कैसे करें ITR फाइल जल्दी और आसानी से?

  1. इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: incometax.gov.in
  2. अपना अकाउंट लॉगिन करें या नया बनाएं
  3. Form 26AS और AIS से अपनी इनकम डिटेल चेक करें
  4. सही फॉर्म (जैसे ITR-1 या ITR-4) चुनें
  5. अपने बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, वाहन लोन या बीमा डिटेल्स तैयार रखें
  6. सभी जानकारी भरें और ऑनलाइन सबमिट करें

किन गाड़ी मालिकों को ITR जरूर भरना चाहिए?

  • जिनकी सालाना आय ₹2.5 लाख से ज्यादा है
  • जिन्होंने पिछले साल वाहन खरीदा या बेचा है
  • जिनके वाहन पर लोन चल रहा है
  • जो राइडिंग या गाड़ी से जुड़ा कोई बिजनेस करते हैं (जैसे Ola/Uber ड्राइवर, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर आदि)

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