PAN Card New Rule : अगर आपके पास PAN कार्ड है और आपने अब तक उसे आधार से लिंक नहीं कराया है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार और आयकर विभाग ने साफ निर्देश जारी किए हैं कि यदि 30 जुलाई 2025 तक PAN और Aadhaar को लिंक नहीं किया गया, तो आपका PAN कार्ड अमान्य यानी इनवैलिड हो जाएगा। इसके अलावा, कुछ मामलों में ₹10,000 तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
भारत में PAN कार्ड न सिर्फ टैक्स फाइलिंग के लिए जरूरी है, बल्कि बैंकिंग, निवेश, प्रॉपर्टी खरीद और कई सरकारी सेवाओं में भी इसकी आवश्यकता होती है। ऐसे में अगर आपका PAN निष्क्रिय हो गया तो इसका सीधा असर आपकी आर्थिक गतिविधियों पर पड़ेगा।
क्यों जरूरी है PAN और Aadhaar को लिंक करना?
सरकार ने वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ावा देने और फर्जी PAN कार्ड पर रोक लगाने के लिए PAN को Aadhaar से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इससे टैक्स चोरी पर रोक लगेगी और एक व्यक्ति के नाम पर एक से अधिक PAN रखने की गड़बड़ी खत्म होगी।
अगर आप अपना PAN आधार से लिंक नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके PAN को “inoperative” घोषित कर देगा। इसका मतलब होगा कि आप न तो टैक्स फाइल कर पाएंगे और न ही कोई बड़ा लेन-देन कर सकेंगे।
जुर्माने की क्या व्यवस्था है?
अगर आपने PAN कार्ड को समय पर लिंक नहीं कराया और फिर भी उसका इस्तेमाल किया, तो आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह जुर्माना तब लागू होगा जब कोई व्यक्ति अमान्य PAN कार्ड का उपयोग करता है – जैसे बैंक में खाता खोलना, प्रॉपर्टी खरीदना, म्यूचुअल फंड में निवेश करना आदि।
लिंक नहीं होने पर क्या-क्या नुकसान हो सकता है?
अगर आपने 30 जुलाई 2025 तक PAN-Aadhaar लिंक नहीं कराया, तो आपके सामने कई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। सबसे पहले, आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकम टैक्स पोर्टल इनवैलिड PAN को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके अलावा, आपका बैंक खाता बंद या फ्रीज हो सकता है, खासकर अगर उसमें बड़ा लेन-देन होता है। म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, PPF, NSC जैसी योजनाओं में निवेश करना असंभव हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात – आपकी क्रेडिट स्कोर और वित्तीय विश्वसनीयता पर बुरा असर पड़ सकता है।
कैसे करें PAN और Aadhaar को लिंक?
PAN को Aadhaar से लिंक करना एक आसान ऑनलाइन प्रक्रिया है। इसके लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट https://incometax.gov.in पर जाना होगा। वहाँ ‘Link Aadhaar’ ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद PAN नंबर, आधार नंबर और अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। मोबाइल पर OTP आएगा जिसे सबमिट करते ही आपका PAN और आधार लिंक हो जाएगा। इस सेवा के लिए ₹1000 शुल्क भी निर्धारित किया गया है, जिसे ऑनलाइन UPI, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से पे किया जा सकता है।
SMS से भी कर सकते हैं लिंक
अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो आप SMS के जरिए भी PAN-Aadhaar लिंक कर सकते हैं। इसके लिए UIDPAN <स्पेस> <12 अंकों का आधार नंबर> <स्पेस> <10 अंकों का PAN नंबर> टाइप कर 567678 या 56161 पर भेजना होता है। यह प्रक्रिया आसान है लेकिन सुनिश्चित करें कि SMS उसी नंबर से भेजा जाए जो आधार में रजिस्टर्ड है।
स्टेटस कैसे चेक करें?
आप यह भी जांच सकते हैं कि आपका PAN और Aadhaar पहले से लिंक है या नहीं। इसके लिए इनकम टैक्स वेबसाइट पर ‘Know Your Aadhaar-PAN Linking Status’ सेक्शन पर जाएं और दोनों नंबर दर्ज करके स्टेटस जानें। अगर लिंक नहीं है, तो तुरंत प्रोसेस शुरू करें।
किन्हें नहीं करना होता लिंक?
कुछ श्रेणियों को PAN-Aadhaar लिंक से छूट दी गई है। इनमें असम, जम्मू-कश्मीर और मेघालय के निवासी, 80 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिक (जो भारत से बाहर टैक्स नहीं भरते), और NRI (Non-Resident Indian) शामिल हैं। अगर आप इनमें से किसी श्रेणी में आते हैं तो आप पर यह नियम लागू नहीं होता।